पेंशन मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नगर निगम रायपुर की याचिका की खारिज, कहा- सुनवाई के समय क्यों नहीं रखे तथ्य?
Updated on
13-07-2026 07:38 PM
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नगर निगम रायपुर की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पेंशन पात्रता संबंधी अपने ही मामले में पूर्व में पारित आदेश को संशोधित करने की मांग की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्य याचिका की सुनवाई के दौरान जो तथ्य नगर निगम की ओर से प्रस्तुत नहीं किए गए, उन्हें बाद में रिव्यू याचिका के माध्यम से उठाकर आदेश में बदलाव नहीं कराया जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि रिकार्ड में ऐसी कोई प्रत्यक्ष त्रुटि नहीं है, जो पुनर्विचार का आधार बन सके।
विधिक वारिसों के पेंशन लाभ से जुड़ा है पूरा मामला
न्यायामूर्ति राकेश मोहन पांडे की एकलपीठ ने यह आदेश नगर निगम रायपुर एवं अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। यह मामला नगर निगम के दिवंगत कर्मचारी श्याम के विधिक वारिसों से जुड़ा है। दरअसल, हाई कोर्ट ने 21 अप्रैल 2026 को कर्मचारी के वारिसों की याचिका का निपटारा करते हुए इसे पहले दिए गए एक समान निर्णय के अनुरूप माना था। अदालत ने निर्देश दिया था कि यदि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिका का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आता है, तो नगर निगम बिना विलंब अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्रदान करेगा।
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