शाजापुर। विशेष न्यायाधीश, अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शाजापुर (श्री अंजनी नंदन जोशी) द्वारा आरोपी लखन ऊर्फ जितेन्द्र पिता बापू सिंह मालवीय निवासी ग्राम मुगली तहसील आष्टा जिला सीहोर को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास और 1,000/- रू के अर्थदण्ड, धारा 364 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास और 1,000/- रू के अर्थदण्ड, धारा 201 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुये तीन वर्ष कठिन कारावास और 2,00/- रू के अर्थदण्ड एवं आरोपी अशोक पिता बद्रीप्रसाद बागवान निवासी ग्राम मुगली तहसील आष्टा जिला सीहोर को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास और 1,000/- रू के अर्थदण्ड , धारा 364 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास और 1,000/- रू के अर्थदण्ड , अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(व्ही ) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास और 1,000/- रू के अर्थदण्ड, धारा 201 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुये तीन वर्ष कठिन कारावास और 2,00/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
विशेष लोक अभियोजक कमल गोयल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 29/06/2020 थाना अकोदिया पर पंजीबद्ध मर्ग की जॉच पुलिस द्वारा करते अज्ञात व्यक्ति की पहचान जगदीश पिता सिद्धूलाल जाति बलाई निवासी मुगली थाना आष्टा जिला सिहोर के रूप में हुई। मर्ग जाँच में साक्षीयों के कथन एवं पी.एम. रिपोर्ट में आई चोटों के अवलोकन से ग्राम मुगली के जितेन्द्र, एवं अशोक द्वारा ट्रेक्टर विवाद में मृतक जगदीश के साथ लकडी और बेल्ट से मारपीट कर घटना घटित करने की जानकारी प्राप्त हुई। मृतक जगदीश की हत्या कर लाश छिपाने के लिए गुलाना और बोलाई के बीच पानी के ठेल में फेंक दिया। प्रकरण में साक्षियों के कथन एवं अनुसंधान के दौरान आये तथ्यों के आधार पर आरोपी जितेन्द्र उर्फ लखन का घटना से करीब तीन माह पूर्व ट्रेक्टर चोरी हो गया था। आरोपी जितेन्द्र उर्फ लखन को ऐसा लगा कि उसका ट्रेक्टर चोरी करवाने में जगदीश की भूमिका थी इसी कारण आरोपी जितेन्द्र उर्फ लखन एवं अशोक, जगदीश के ससुराल ग्राम अरंडिया आये और उसको मोटर सायकल पर उठाकर शंभूखेड़ी जोड़ के पास खेत में लेकर गये। वहॉ पर आरोपी अशोक, जितेन्द्र ऊर्फ लखन द्वारा जगदीश के साथ लकडी और बेल्ट से मारपीट की गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक जगदीश की लाश को छुपाने के लिए मोटर सायकल से बोलाई-गुलाना रोड पर बनी एक पानी की ठेल में फेंककर भाग गये। आरोपी जितेन्द्र को गिरफ्तार कर उसकी निशादेही से घटनास्थल मोहनसिंह बोलाई के खेत पर रखी ठेल गुलाना रोड, अरंडिया जोड़ एवं शंभूखेड़ी जोड़ के पास खेत पर जाकर तस्दीक की गई। ग्राम अरण्डिया मे एक किराने की दुकान पर लगे सी.सी.टी.सी. कैमरे की वीडियो फुटेज, कॉल डिटेल, टॉवर लोकेशन एवं साक्षीगणों के कथनों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरेापीगणेां को दोषी पाया गया ।
थाना अकोदिया के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल गोयल, एडीपीओ जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण को दण्डित किया।
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