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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट में खुलासा, 15 से ज्यादा बड़े नेताओं पर चल रहे गंभीर केस

Updated on 27-06-2026 12:22 PM
छत्तीसगढ़ के वर्तमान व पूर्व सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अदालतों में लंबित मुकदमों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हाई कोर्ट द्वारा जारी की गई मई 2026 की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 15 से अधिक रसूखदार नेताओं के खिलाफ 20 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों में सुनवाई चल रही है। इन सभी हाई-प्रोफाइल मामलों की नियमित रूप से फास्ट-ट्रैक कोर्ट में मॉनिटरिंग और सुनवाई की जा रही है।
इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वर्तमान विधायक कवासी लखमा, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव समेत कई पूर्व व वर्तमान विधायकों के नाम शामिल हैं।
भूपेश पर सीबीआई, लखमा पर ईडी एसीबी केस
पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर सीबीआई केस: राजधानी रायपुर की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैलाश मुरारका और विजय भाटिया के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, जिसकी सुनवाई जून महीने में तय थी।
कवासी लखमा पर ईडी और एसीबी की कार्रवाई: वर्तमान विधायक कवासी लखमा के खिलाफ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई चल रही है, जिसकी अगली सुनवाई 1 जुलाई 2026 को होगी। इसके अलावा लखमा और देवेंद्र यादव पर ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस भी पेंडिंग हैं।
कोटा विधायक पर तय होंगे आरोप: बिलासपुर के सीजेएम कोर्ट में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव व अन्य के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत 1 जुलाई 2026 को आरोप तय किए जाने हैं।पूर्व भाजपा सांसदों और विधायकों पर भी शिकंजा: राजनांदगांव की विशेष अदालत में भाजपा के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव पर जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत 6 मामले चल रहे हैं। वहीं गरियाबंद में भाजपा के दो पूर्व विधायकों पर रास्ता रोकने का केस दर्ज है।
बलवा और हत्या के प्रयास के मामले: बलौदाबाजार की अदालत में विधायक देवेंद्र यादव और किशोर नवरंगे के खिलाफ बलवा व हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
हाई-प्रोफाइल मामलों में भी सुनवाई
राजधानी रायपुर की विशेष अदालतों में इस वक्त सबसे बड़े राजनीतिक मामलों की सुनवाई चल रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अन्य के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला क्रमांक 5465/2018 में आईपीसी की धारा 120बी, 469, 471 और आईटी एक्ट की धारा 67-ए के तहत गंभीर आरोप हैं, जिसकी सुनवाई 19 जून 2026 को निर्धारित थी। वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में घिरे विधायक कवासी लखमा और देवेंद्र यादव के मामलों की सुनवाई भी जून महीने में ही तय की गई थी।
विभिन्न जिलों में भी लंबित हैं गंभीर मामले
प्रदेश के कई अन्य जिलों की अदालतों में भी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सुनवाई तेज हो गई है:
बलौदाबाजार: यहां की तीसरी एडीजे कोर्ट में विधायक देवेंद्र यादव और किशोर नवरंगे के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 435, 436, 153ए और बलवे के मामले में 23 जून 2026 को सुनवाई की तारीख तय थी। इसके अलावा पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट के केस में 13 जुलाई 2026 को सुनवाई होनी है।
गरियाबंद: सीजेएम कोर्ट में भाजपा के दो पूर्व विधायकों डमरूधर पुजारी और गोवर्धन मांझी केखिलाफ रास्ता रोकने और बलवा करने (धारा 341, 147) के मामले में 25 जून 2026 को तारीख तय थी।
धोखाधड़ी और चिटफंड मामलों में भी घिरे नेता
नेताओं पर केवल राजनीतिक आंदोलनों या बयानों के ही नहीं, बल्कि धोखाधड़ी के भी मामले दर्ज हैं। जांजगीर-चांपा जिला न्यायालय में आरोपी बालेश्वर साहू, वेदप्रकाश साहू और गौतम राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी (IPC 420) और मारपीट के मामले में अभियोजन साक्ष्य की प्रक्रिया चल रही है। कवर्धा में भी अशोक कुमार साहू व अन्य के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में 17 जून 2026 को साक्ष्य के लिए तारीख तय की गई थी।
पूर्व भाजपा सांसद को तीन मामलों में राहत, तीन में व्यक्तिगत पेशी का आदेश: राजनांदगांव के विशेष न्यायालय में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और मोहम्मद खालिद के खिलाफ चिटफंड(जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण अधिनियम) से जुड़े छह अलग-अलग मामले चल रहे हैं। इनमें से तीन मामलों में हाई कोर्ट ने मार्च 2021 में आगामी आदेश तक रोक लगाकर राहत दी थी। हालांकि, बाकी बचे तीन मामलों में हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और अदालत ने अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं।

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