2018 से जायका आटोमोबाइल में दी गई गाड़ी पड़े-पड़े हो गई कबाड़ तो आयोग ने सुनी उपभोक्ता की फरियाद, लगाया लाखों का जुर्माना
Updated on
27-06-2026 12:19 PM
जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में लापरवाही और ग्राहकों के अधिकारों के हनन के एक मामले में जायका आटोमोबाइल्स पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह परिवादी को वाहन की बीमा राशि, ब्याज और मानसिक क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। यह फैसला उन वाहन कंपनियों के लिए एक सबक है जो ग्राहकों की शिकायतों को लंबे समय तक नजरअंदाज करती हैं।
शिकायतकर्ता श्याम कुमार सिंह ने वर्ष 2017 में अपने स्वरोजगार के लिए एक टाटा 207 वाहन खरीदा था। मार्च 2018 में दुर्घटना के बाद उन्होंने वाहन को मरम्मत के लिए जायका आटोमोबाइल्स के सर्विस सेंटर में भेजा। आरोप है कि सर्विस सेंटर ने मरम्मत के नाम पर दो बार में एक लाख रुपये से अधिक की राशि वसूली, लेकिन वाहन की तकनीकी खामियां दूर नहीं हुईं। इंजन स्टार्ट न होने और पिकअप की समस्या लगातार बनी रही। 30 अगस्त 2018 को वाहन अंतिम बार सर्विस सेंटर में छोड़ा गया, जिसके बाद कंपनी ने आठ वर्षों तक गाड़ी वापस नहीं की और उचित देखभाल न होने के कारण वाहन पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गया।
आयोग ने खारिज की कंपनी की दलील
जायका आटोमोबाइल्स ने बचाव में दलील दी कि वाहन का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था, इसलिए शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं आती। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष डॉ. डाकेश्वर प्रसाद शर्मा और सदस्यों की पीठ ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि स्वरोजगार और आजीविका के लिए लिया गया वाहन उपभोक्ता कानून के दायरे में आता है।
45 दिनों के भीतर करना होगा भुगतान
आयोग ने माना कि अब गाड़ी की मरम्मत संभव नहीं है, इसलिए कंपनी को 5,36,000 रुपये (बीमा मूल्य) का भुगतान 30 जनवरी 2019 से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ करना होगा। साथ ही, मानसिक और आर्थिक कष्ट के लिए एक लाख रुपये का मुआवजा और 5,000 रुपये वाद व्यय भी देना होगा। इन सभी आदेशों का पालन कंपनी को 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।
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