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किसानों की जमीन लेने पर मिलेंगे 4 गुना दाम, CM मोहन यादव ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला? जानें वजह

Updated on 23-04-2026 03:39 PM
Land Compensation: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 अप्रैल को किसानों के हित में अद्भुत-अकल्पनीय और ऐतिहासिक फैसला किया. उन्होंने फैसला किया है कि अब प्रदेश सरकार किसी भी किसान की जमीन लेने पर उसे गाइडलाइन वैल्यू का चार गुना भुगतान करेगी. यानी, किसान को भू-अर्जन की जाने वाली भूमि का 4 गुना मुआवजा मिलेगा. दरअसल, अन्नदाता के कल्याण के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भू-अर्जन मुआवजे का फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया. इस निर्णय से अब किसानों को उनकी भूमि का वाजिब मूल्य और उन्हें सम्मानजनक जीवन मिलेगा. प्रदेश में परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी, विकास को तेज रफ्तार मिलेगी और किसान भी समृद्ध होंगे
पहले नहीं मिलता था वाजिब दाम


मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया को बताया कि वर्ष 2014 में प्रदेश में फैक्टर-1 निर्धारित किया गया था. इसके तहत किसानों को गाइडलाइन दर का दोगुना मुआवजा दिया जाने लगा. अधिनियम में तय दर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लागू होती थी. चूंकि, व्यवहारिक दृष्टि से जमीन की गाइडलाइन दर कम होने के कारण किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा था, जबकि विकास परियोजनाओं की गति तेज हो रही थी. इस वजह से सरकार ने इस दोगुना मुआवजे को बढ़ाकर 4 गुना कर दिया. यह निर्णय भू-अर्जन परियोजनाओं पर लागू होगा. इस निर्णय का सीधा सकारात्मक प्रभाव सिंचाई परियोजनाओं, नई सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों और बांधों के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण अधोसंरचना कार्यों पर पड़ेगा. विशेष रूप से, यह लाभ उन सभी लंबित प्रकरणों में भी दिया जाएगा जहाँ आज तक अंतिम अवॉर्ड पारित नहीं किया गया है.
राज्य सरकार ने इस बदलाव के लिए जिस अधिनियम का उपयोग किया उसे मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 कहते हैं. संक्षेप में इसे भू-अर्जन अधिनियम-2013 भी कहा जाता है. इसमें धारा 26 के अंतर्गत भूमि के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं. इसका उद्देश्य किसानों को उचित प्रतिकर सुनिश्चित करना है. इसके अलावा इसके जरिये पारदर्शिता एवं पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाती है.


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