एनडीएमसी ने सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को प्रशासनिक कारणों से बंद रखने की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी है. परिषद ने पार्क में अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया है. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सीजेपी को मार्च निकालने से रोकने की मांग स्वीकार नहीं किए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है. सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने गुरुवार को लोगों से शुक्रवार शाम 5 बजे राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील की थी. सीजेपी ने सोशल मीडिया और संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से लोगों से मार्च में शामिल होने का आह्वान किया है. यह मार्च मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर सीजेपी और दिल्ली पुलिस के बीच जारी गतिरोध के बीच आयोजित किया जा रहा है.
पुलिस ने लोगों से मार्च से दूर रहने की अपील की
दिल्ली पुलिस ने लोगों से सीजेपी के प्रस्तावित मार्च में शामिल होने से बचने की अपील की. हालांकि, पुलिस ने संकेत दिया कि सीमित संख्या में लोगों को किसी उपयुक्त स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति देने की व्यवस्था की जा सकती है. पुलिस के मुताबिक, इलाके में शांति बनाए रखने और लोगों के साथ-साथ सरकारी तथा निजी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाई गई
पुलिस ने बताया कि कनॉट प्लेस और आसपास के बाजारों के विभिन्न व्यापारी एवं बाजार संगठनों ने अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है